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अनधिकृत निर्माणों से संबंधित सामान्य निर्देश
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही दी जाती है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये इन क्षेत्रों में निर्माण अपराध की श्रेणी में माना जाता है।
परमिट के विपरीत निर्माण में विचलन होने पर उ0प्र0 की धारा 27 व 28 के तहत कार्यवाही की जायेगी। शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973
अनधिकृत निर्माण की कंपाउंडिंग सेल्फ असेसमेंट स्कीम फॉर कंपाउंडिंग 1997 में परिभाषित सीमा के अनुसार की जा सकती है। अनधिकृत निर्माण की कंपाउंडिंग पर विचार करना विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उनके नामित अधिकारी का अधिकार है। किसी को भी अनिवार्य कंपाउंडिंग की मांग करने का अधिकार नहीं है.
मालिक विकास प्राधिकरण के काउंटर से "सेल्फ असेसमेंट स्कीम फॉर कंपाउंडिंग" (मूल्य रु. 150/-) पुस्तिका खरीद सकता है। कंपाउंडिंग के लिए आवेदन पुस्तिका के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में दाखिल किया जा सकता है।
कंपाउंडिंग मानचित्र पर आर्किटेक्ट और मालिक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक आवश्यक संलग्नक पुस्तिका में उल्लिखित हैं। कंपाउंडिंग का विस्तृत विवरण भी पुस्तिका में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
पार्टी द्वारा शपथ पत्र जमा करने के बाद कंपाउंडिंग परमिट जारी किया जाएगा। पुस्तिका में शपथ पत्र के प्रारूप का भी उल्लेख किया गया है।
संयोजन सीमाएँ
आवासीय निर्माण
अधिकतम 1.5 मीटर की सीमा के साथ इमारत की निरंतरता में फ्रंट सेटबैक की चौड़ाई का 40%
अनुमत भूमि कवरेज का अतिरिक्त 10% रियर सेट बैक में जोड़ा जा सकता है।
साइड सेट बैक का 5% कंपाउंड किया जा सकता है।
बेसमेंट निर्माण के मामले में भूमि कवरेज की अनुमत सीमा तक समझौतायोग्य है।
अन्य प्रकार का निर्माण
ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक और कार्यालय निर्माण के मामले में, स्वीकृत भूमि कवरेज का 10% ग्राउंड फ्लोर पर कंपाउंडेबल है।
टिप्पणी
सभी प्रकार के निर्माणों के लिए, फर्श अनुपात का अतिरिक्त 10% अनुमत फर्श अनुपात पर समझौता योग्य है।
फ्रंट सेटबैक, रियर सेटबैक, साइड सेटबैक और बेसमेंट के लिए चार्ज किया गया कंपाउंडिंग अलग-अलग है और बुकलेट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
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